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काशीपुर में मुख्य बाजार की भूमि की पैमाईश शुरू

न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग ने शहर के बीचोंबीच स्थित मुख्य बाजार में भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया है। मामले में एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर भूमि को कब्रिस्तान की भूमि बताया...

काशीपुर में मुख्य बाजार की भूमि की पैमाईश शुरू
हिन्दुस्तान टीम,काशीपुरThu, 09 Jul 2020 06:17 PM
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न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग ने शहर के बीचोंबीच स्थित मुख्य बाजार में भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया है। मामले में एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर भूमि को कब्रिस्तान की भूमि बताया है। वर्तमान में इस भूमि पर सैकड़ों दुकानें बनी हैं।वर्ष 2018 में मोहल्ला थानासाबिक निवासी अधिवक्ता जावेद अख्तर ने उच्च न्यायालय नैनीताल में एक रिट याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि पोस्ट आफिस रोड मार्केट, रतन सिनेमा रोड स्थित मार्केट, पं.गोविंद बल्लभ पंत कॉलेज मार्केट तथा निगम के सामने की भूमि वर्ष 1960-61 तक राजस्व अभिलेख में कब्रिस्तान के नाम से थी। बंदोबस्ती के बाद इस भूमि को राजस्व अभिलेखों में निजी व्यक्तियों व संस्थाओं के नाम दर्ज दिखा दिया गया। याचिका पर तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा तथा न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि उक्त भूमि किन वजहों से कब्रिस्तान के बजाय गलत तरीके से निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी गई? इसकी जांच कर न्यायालय को अवगत कराया जाये। 23 अक्तूबर 2018 को दिये आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि राजस्व अभिलेखों को ठीक कर इस भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाय। कलेक्ट्रेट प्रभारी ने मामले की पत्रावली कब्जेदारान का वाद दायर करने के लिये अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अंबरीश अग्रवाल को भेजी थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने राजस्व उपनिरीक्षक से रिपोर्ट देने को कहा था। रिपोर्ट नहीं मिलने पर 25 जून को एक बार फिर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने राजस्व उप निरीक्षक से विस्तृत आख्या देने को कहा। तहसीलदार विपिन पंत ने बताया कि भूमि की पैमाइश शुरू कर दी गई है। लंबी प्रक्रिया है इसमें समय लगेगा।

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