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जसपुर बीईओ पर 4250 रुपये का जुर्माना

देरी से सूचना देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने जसपुर के खंड शिक्षा अधिकारी पर 4250 रुपये का जुर्माना लगाया...

जसपुर बीईओ पर 4250 रुपये का जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,काशीपुरTue, 16 Apr 2019 05:32 PM
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देरी से सूचना देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने जसपुर के खंड शिक्षा अधिकारी पर 4250 रुपये का जुर्माना लगाया है।

ग्राम मिस्सरवाला निवासी आसिम अजहर ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी/खंड शिक्षा अधिकारी जसपुर से चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने कई बिंदुओं पर अपूर्ण सूचना 17 दिन विलंब से दीं। इस पर आसिम अजहर ने विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां अपील की। कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग में अपील की गई थी। इसमें लोक सूचना अधिकारी/खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया गया था। लोक सूचना अधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि आयोग के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को 27 मार्च 2019 को पंजीकृत डाक से मांगी गई चार बिंदुओं पर सूचना पुन: भेज दी गई है। आयोग ने माना कि अपीलार्थी को 17 दिन विलंब से सूचना दी गई। आयोग ने 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 4250 रुपये जुर्माना करने के आदेश दिए। कहा कि यदि लोक सूचना अधिकारी जुर्माना जमा नहीं कराते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा उनके वेतन, देयकों से राशि को राजकोष में जमा कराकर आयोग को अवगत कराएंगे।

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