मकान बेचने के नाम पर 23.35 लाख की धोखाधड़ी
- न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आईटीआई कोतवाली पुलिस करेगी मामले की जांच काशीपुर, संवाददाता।

काशीपुर, संवाददाता। मकान की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आईटीआई कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित का आरोप है कि दो लोगों ने सस्ता मकान दिलाने का झांसा देकर उससे 23.35 लाख रुपये ले लिए और बाद में फर्जी दस्तावेज तैयार कर वही मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। यूपी के रामपुर जनपद के स्वार तथा वर्तमान में ग्राम धीमरखेड़ा चौबे का मझरा निवासी नाजिम सुल्तान ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अगस्त 2021 में जसपुर खुर्द निवासी दो लोगों ने धर्म विशेष के लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने की बात कही।
विश्वास में आकर उन्होंने ग्राम निझड़ा स्थित एक मकान का सौदा 23.35 लाख रुपये में किया और फाइनेंस कंपनी से गृह ऋण लेकर रकम आरोपियों को दे दी। बाद में पता चला कि आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर वही मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर कब्जा भी दिला दिया। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस से शिकायत पर कार्रवाई न होने के बाद अदालत की शरण ली। सुनवाई के बाद न्यायालय ने बीएनएस की धारा 175(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
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