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कोर्ट में गलत रिपोर्ट देकर फंसे आबकारी इंस्पेक्टर

पकड़ी गई अवैध अंग्रेजी शराब को रिलीज कराने के लिए आबकारी इंस्पेक्टर ने उसे अपनी रिपोर्ट में वैध बता दिया। जब पुलिस ने इस पर आपत्ति लगाई तो कोर्ट ने आबकारी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट खारिज कर दी। पुलिस ने...

कोर्ट में गलत रिपोर्ट देकर फंसे आबकारी इंस्पेक्टर
हिन्दुस्तान टीम,काशीपुरSun, 13 May 2018 11:42 PM
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तीन अप्रैल की रात पुलिस ने मोहल्ला रजवाड़ा स्थित एक अंग्रेजी शराब की दुकान और गोदाम से 624 पेटी अंग्रेजी-देसी शराब बरामद की थी। मौके से कूर्मांचल कॉलोनी निवासी नरेंद्र कुमार और कोटाबाग निवासी राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में आबकारी इंस्पेक्टर महेन्द्र सिंह से भी जानकारी ली तो उन्होंने दुकान में इतना स्टॉक नहीं होने की पुष्टि की थी। लेकिन तीन दिन बाद शराब कारोबारी संदीप चौहान ने जब्त की गयी शराब को वैध बताते हुए अदालत में प्रार्थनापत्र दिया। उसने आबकारी निरीक्षक महेन्द्र सिंह की ओर से दी गयी रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें शराब वैध होने की बात लिखी गयी थी। पुलिस ने इस पर आपत्ति लगाने के साथ अदालत में तथ्य रखे।इस पर अदालत ने आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट खारिज कर दी। पुलिस ने संदीप चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें आबकारी निरीक्षक महेन्द्र सिंह को भी साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है।

शराब कारोबारी चौहान पर तीन अप्रैल को ही आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब इस मामले में आबकारी निरीक्षक को भी आरोपी बना लिया गया है।

-राजेश भट्ट, सीओ, काशीपुर

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