पॉक्सो व मारपीट का आरोपी दोषमुक्त
हिन्दुस्तान, काशीपुर
काशीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय की अदालत ने पॉक्सो व मारपीट के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

काशीपुर। न्यायालय ने पॉक्सो और मारपीट के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। आईटीआई थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 14 जून 2021 को वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान खड़कपुर देवीपुरा निवासी एक युवक घर में घुस आया और उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। मामले में पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश और सिंधू आकाश ने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए।
दोनों पक्षों की बहस और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।


