
यह रंगदार शक्ति का मामला; टीचरों की भर्ती पर रोक से सरकार पर भड़का HC, कड़ी फटकार
संक्षेप: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती रोके जाने को लेकर सरकार को फटकार लगाई। कहा कि यह रंगदार शक्ति का प्रयोग है। अदालत ने भर्ती पर रोक हटा दी है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को हटा दिया है। यह फैसला इन स्कूलों के प्रबंधन समितियों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। टिप्पणी की यह आदेश ‘वैधानिक अधिकार के बिना’ और ‘रंगदार शक्ति का प्रयोग’ है।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि शिक्षा महानिदेशक की ओर से 10 नवंबर 2022 को लगाए गए इसी तरह के एक प्रतिबंध को भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 16 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया था।
कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य सरकार सीधे तौर पर भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि उत्तराखंड स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2006 के तहत यह अधिकार प्रबंधन समिति और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया गया है।
अदालत ने कहा कि जब पहले लगे प्रतिबंध को इसी आधार पर रद्द किया गया था, तो सरकार समान आधार पर दोबारा प्रतिबंध नहीं लगा सकती। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पांच वर्षों से भर्ती पर रोक से इन स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं।

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Gaurav Kalaलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




