
12 साल की बच्ची से यौन शोषण के आरोपी उस्मान के घर नहीं चलेगा बुलडोजर, HC ने मानवीय आधार पर लगाई रोक
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मानवीय आधार पर ठंड को देखते हुए घर को तोड़ने पर मौखिक रूप से रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने डीडीए को पांच जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरोवरनगरी में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में मानवीय आधार पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह रोक फिलहाल सर्दी के मौसम को देखते हुए लगाई है।
आरोपी की पत्नी हुस्त बेगम की ओर से इस मामले में एक याचिका दायर कर कहा गया था कि उसका पति जेल में बंद है और जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से तीन दिन के अंदर घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि डीडीए उसके घर को तोड़ सके।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि उसी इलाके में कई और मकान भी गैर-कानूनी तरीके से बने हुए हैं और सवाल उठाया कि सिर्फ उस्मान के घर को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है और दूसरों को ऐसे नोटिस क्यों नहीं दिए गए।
दूसरी ओर डीडीए की ओर से अदालत को बताया गया कि अतिक्रमण के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।
आगे प्राधिकरण ने कहा कि यह क्षेत्र वन भूमि है और आरोपी को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। आरोपी पक्ष को सुनवाई का पूरा मौका भी दिया गया, लेकिन वह कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा उसके पास मकान का कोई वैध दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। यहां तक कि कमिश्नर के सामने भी आरोपी की अपील खारिज हो चुकी है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मानवीय आधार पर ठंड को देखते हुए घर को तोड़ने पर मौखिक रूप से रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने डीडीए को पांच जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि इसी साल 30 अप्रैल को 12 साल की एक लड़की के यौन शोषण का मामला सामने आया था। यौन शोषण का आरोप 71 साल की सरकारी ठेकेदार उस्मान खान पर लगा था। आरोप है कि पैसे का लालच देकर उसने लड़की का यौन शोषण किया। आरोपी तभी से जेल में बंद है।

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