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देहव्यापार कराने में दो महिलाओं को 10 वर्ष की कैद

नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर वेश्यावृत्ति कराने और शारीरिक शोषण करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने दो महिलाओं और एक युवक को दोषी करार दिया...

देहव्यापार कराने में दो महिलाओं को 10 वर्ष की कैद
हिन्दुस्तान टीम,हरिद्वारMon, 06 May 2019 06:28 PM
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नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर वेश्यावृत्ति कराने और शारीरिक शोषण करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने दो महिलाओं और एक युवक को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी दोनों महिलाओं को 10-10 वर्ष की कैद और 43-43 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी आनन्द शर्मा को दुष्कर्म करवाने के आरोप में सात वर्ष की कठोर कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता आदेश कुमार चौहान ने बताया कि 11 दिसंबर 2014 में कोतवाली गंगनहर रुड़की के तत्कालीन प्रभारी विजय चन्द्र गुसाईं ने रुड़की क्षेत्र की कृष्णा नगर कॉलोनी में किराए के मकान से पश्चिम बंगाल मूल की दो किशोरियों को दो महिलाओं और एक युवक के कब्जे से छुड़ाया था। उनके पास से नगदी, मोबाइल व आपत्तिजनक वस्तु बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी महिलाओं रुखसाना पत्नी मुंसफ निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना बहादराबाद, देवयानी पत्नी लक्ष्मण शर्मा निवासी विजय नगर कॉलोनी थाना गोसवा जिला दक्षिण पश्चिम बंगाल, आनन्द शर्मा पुत्र नरेश शर्मा निवासी मिलाप नगर रुड़की, अजीत कुमार डे पुत्र माखन लाल डे निवासी एनआईटी फरीदाबाद हरियाणा और अख्तर उर्फ अन्नू उर्फ नूर हसन पुत्र साहेब बामद मोहल्ला चोरपाड़ा थाना मूंडो जिला आईकैब म्यांमार के खिलाफ कोतवाली रुड़की में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। पीड़िता किशोरियों ने पुलिस को बताया था कि वह दोनों पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। शहर में रहकर काम करती हैं। आरोपी महिला रुखसाना और देवयानी उन्हें पैसे का लालच देकर वेश्यावृत्ति कराते हैं। रुड़की क्षेत्र में किराये का मकान लेकर उनका शारीरिक शोषण कराने का आरोप लगाया था। तीसरे आरोपी आनन्द शर्मा पर उनके साथ दुष्कर्म करवाने की बात कही थी।पीड़ित किशोरियों ने आरोपियों से बचाने की गुहार लगाई थी। कोतवाली गंगनहर रुड़की पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ बंधक बनाकर वेश्यावृत्ति, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना कर सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पॉक्सो कोर्ट ने पांच आरोपियों पर वेश्यावृत्ति,दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोप तय किए थे। सरकारी पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए। पॉक्सो कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व दलीलें सुनने के बाद दोषी महिलाओं रुखसाना व देवयानी को दस-दस साल की कठोर कैद व 43-43 हजार रुपये और आनन्द शर्मा को सात साल की कठोर कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

दो आरोपियों को किया बरी

विशेष जज पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों अजीत कुमार डे और अख्तर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।

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