पीएनबी के दो प्रबंधकों को 15 हजार ब्याज समेत लौटाने होंगे
जिला उपभोक्ता फोरम ने पीएनबी के दो प्रबंधकों को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी करार दिया है। फोरम ने दोनों बैंक प्रबन्धकों को 15 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से और वाद खर्च के रूप में दो...
जिला उपभोक्ता फोरम ने पीएनबी के दो प्रबंधकों को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी करार दिया है। फोरम ने दोनों बैंक प्रबन्धकों को 15 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से और वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता नवीन कुमार शर्मा पुत्र सत्यदेव शर्मा निवासी ग्राम कलाई अलीगढ़, यूपी, हाल पता शिवालिक नगर रानीपुर ने शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक कौशाम्बी गाजियाबाद यूपी और शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शिवालिक नगर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक कौशाम्बी में अपना एक खाता खुलवा रखा है, जबकि स्थानीय शाखा पर उसी खाते से एटीएम सुविधा ली हुई है। शिकायतकर्ता सिडकुल की एक कम्पनी में कार्य कर रहा है। तीन जुलाई 2015 में एटीएम कार्ड से सात हजार रुपये निकाले थे। उसी दौरान उसने एटीएम का ठीक तरह से उपयोग करते हुए बंद कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता के खाते में 23,958 रुपये शेष बचे थे।आरोप था कि उसी तारीख में उसके खाते में से 10 हजार और पांच हजार (कुल धनराशि 15 हजार रुपये) निकाल लिए गए थे। जांच करने पर उसके खाते में 8,958 रुपये ही दर्शाए थे। जिसपर शिकायतकर्ता के संपर्क करने पर भी कौशाम्बी गाजियाबाद के शाखा प्रबन्धक ने शिकायत दर्ज नहीं की थी। इसके बाद स्थानीय प्रबन्धक ने शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत दर्ज कर उक्त पैसे लौटाने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक न तो पैसे लौटाए और न ही इस दौरान कोई कार्रवाई की थी। थक हारकर शिकायतकर्ता ने फोरम की शरण ली थी। फोरम अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने दोनों प्रबन्धक को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी ठहराया है।