खराब के बदले नए मोबाइल की कीमत देने का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम ने खराब मोबाइल बदलकर नहीं देने पर उसकी कीमत 21 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से और वाद खर्च के रूप में पांच हजार रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए...
जिला उपभोक्ता फोरम ने खराब मोबाइल बदलकर नहीं देने पर उसकी कीमत 21 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से और वाद खर्च के रूप में पांच हजार रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। अनुराग अरोड़ा पुत्र नरेश कुमार निवासी वाल्मीकि आश्रम मिशन रोड कनखल ने 20 नवम्बर 2015 में प्रबन्धक सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मथुरा रोड नई दिल्ली, तिरुपति इंटरप्राइजेज,अधिकृत सर्विस सेंटर विवेक विहार रानीपुर मोड़ ज्वालापुर और डीलर एएस मोबाइल सेंटर अयोध्या जिला फैजाबाद उप्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने जुलाई 2015 में सोनी मोबाइल कम्पनी का निर्मित एक मोबाइल कीमत 21 हजार रुपए में डीलर से खरीदा था। उक्त मोबाइल खरीदने के एक माह के बाद ही खराबी आनी शुरू हो गई थी। मोबाइल के सॉफ्टवेयर में कमी आने पर ऑन करने में दिक्कत हो गई। शिकायतकर्ता खराब मोबाइल को ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर के पास ले गया था, जो सर्विस सेंटर ने उसे कुछ दिन में ठीक करके दे दिया था। लेकिन मोबाइल पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और दोबारा वहीं समस्या उत्पन्न हो गई थी। शिकायतकर्ता कई बार मोबाइल को ठीक कराने गया पर सर्विस सेंटर ने सही नहीं किया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उनसे खराब मोबाइल को बदलकर नया मोबाइल देने का अनुरोध किया था। आरोप लगाया था कि सभी ने शिकायतकर्ता को खराब मोबाइल के बदले नया मोबाइल और न ही उसे ठीक करके दिया था। जबकि उक्त खराब मोबाइल अभी भी सर्विस सेंटर के पास जमा है। शिकायतकर्ता के मौखिक अनुरोध पर भी कंपनी, स्थानीय डीलर व सर्विस सेंटर ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। शिकायतकर्ता ने थक हारकर फोरम की शरण ली थी। शिकायतकर्ता के वकील परमेश्वर राठौर ने बताया कि फोरम अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढ़ा व विपिन कुमार ने मोबाइल कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि, स्थानीय डीलर व सर्विस सेंटर को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।