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वाशिंग मशीन की कीमत और हर्जाना देने के आदेश

जिला उपभोक्ता फोरम ने खराब वाशिंग मशीन ठीक करके नही देने के मामले में स्थानीय विक्रेता व एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी नई दिल्ली को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया है।...

वाशिंग मशीन की कीमत और हर्जाना देने के आदेश
हिन्दुस्तान टीम,हरिद्वारWed, 22 Jan 2020 06:09 PM
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जिला उपभोक्ता फोरम ने खराब वाशिंग मशीन ठीक करके नही देने के मामले में स्थानीय विक्रेता व एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी नई दिल्ली को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया है। फोरम ने दोनों को खराब वाशिंग मशीन को बदलकर नही देने पर उसकी कीमत 38,600 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ और शिकायत खर्च के रूप में पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। ब्रहमपाल शर्मा पुत्र तुलसीराम शर्मा निवासी मोहल्ला राजघाट कनखल हरिद्वार ने एक शिकायत स्थानीय विक्रेता मेहता बंधु इलेक्ट्रोनिक्स चंद्राचार्य चौक रानीपुर मोड़ हरिद्वार, निर्माता कंपनी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली और सर्विस सेंटर एलजी इलेक्ट्रोनिक्स विवेक विहार रानीपुर मोड़ हरिद्वार के खिलाफ दायर की थी। शिकायत में बताया था कि तीन नवम्बर 2016 में उसने कम्पनी निर्मित एक वाशिंग मशीन स्थानीय विक्रेता से अड़तीस हजार छह सौ रुपये में खरीदा थी। विक्रेता ने उसे मशीन की एक वर्ष की वारंटी दी थी। लेकिन थोड़े दिन बाद ही वाशिंग मशीन खराब हो गई। मशीन चलते-चलते बंद होने लगी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने स्थानीय विक्रेता और कम्पनी के अधिकारी से शिकायत की। उन्होंने शिकायतकर्ता को सर्विस सेंटर के पास भेजा था। इस पर सर्विस सेंटर के कर्मचारी ने उसे केवल तीन दिन में खराब मशीन ठीक करके देने का आश्वासन दिया था। लेकिन उक्त वाशिंग मशीन फिर भी खराब स्थित में है। आगे बताया कि उक्त मशीन थोड़ी देर चलते ही गर्म होकर जोर जोर से आवाज आने लगती है। शिकायतकर्ता के परिजनों को हाथों से ही कपड़े धोने पड़ रहे है। सभी को कई बार जानकारी देने के बावजूद मशीन ठीक नहीं कर रहे है। यही नहीं, खराब वाशिंग मशीन के बदले नई मशीन मांगने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। लेकिन कई बार संपर्क करने पर भी खराब वाशिंग मशीन को ठीक नहीं किया गया था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने फोरम में शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई करने के बाद फोरम ने स्थानीय विक्रेता व एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया है। जबकि एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी के स्थानीय सर्विस सेंटर को उपभोक्ता सेवा में लापरवाही बरतने का दोषी नहीं पाया है।

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