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चरस रखने के आरोप में युवक को चार साल की कैद

चरस रखने वाले को चार वर्ष की कठोर कैद आरोपी युवक पर चरस का व्यापार करने का था आरोप - कोर्ट ने उसे चार वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार के जुर्माना...

चरस रखने के आरोप में युवक को चार साल की कैद
हिन्दुस्तान टीम,हरिद्वारFri, 06 Nov 2020 05:01 PM
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चरस के साथ पकड़े गए आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए विशेष एनडीपीएस ऐक्ट/चतुर्थ एडीजे कोर्ट न्यायाधीश रीना नेगी ने चार वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि एक जुलाई 2015 को कोतवाली रानीपुर में तैनात उपनिरीक्षक धनन्जय कुमार सिंह क्षेत्र में शांति व्यवस्था की देखरेख और वांछित व्यक्ति की तलाश में गश्त रहे थे। जब वह शताब्दी चौक पर पहुंचे तो एक राहगीर ने सिडकुल की तरफ से ज्वालापुर की ओर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार के आने की सूचना दी थी। राहगीर ने पुलिस को बताया था कि वह संदिग्ध युवक चरस बेचने का व्यापार करता है। थोड़ी देर में चिन्मय चौक की ओर से मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया। उपनिरीक्षक और सहकर्मियों ने आरोपी युवक को सीआईएसएफ तिराहे पर दबोच लिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी विजयपाल पुत्र मंगल निवासी ग्राम बड़ीलाम थाना भगवानपुर का रहने वाला बताया था। पुलिस ने तलाशी लेकर उसके पास से 450 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी विजयपाल का एनडीपीएस ऐक्ट की धारा में चालान पेश कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई करने के बाद विशेष एनडीपीएस ऐक्ट/चतुर्थ एडीजे कोर्ट न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपी विजयपाल को दोषी ठहराया है।

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