Haridwar News: 75 लाख की धोखाधड़ी में केस दर्ज
Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। 75 लाख की धोखाधड़ी में कंपनी संचालक पर केस दर्ज 75 लाख की धोखाधड़ी में कंपनी संचालक पर केस दर्ज 75 लाख की धोखाधड़ी में कंपनी संचा

Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। सिडकुल की एक कंपनी संचालक ने सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर 75 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामले में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है।पुलिस के अनुसार सिडकुल की सायोना लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि नरेश सिंह भदौरिया ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। आरोप है कि वीरेंद्र घिल्डियाल निवासी निकट आर्य समाज मंदिर सुभाष नगर देहरादून कार्यरत सिडकुल ऑफिस डाटा ऑपरेटर और जितेंद्र चौधरी प्रोपराइटर ऊर्जासेव इंटरप्राइजेज बहादराबाद निवासी गंगा नगरी शिवालिक नगर हरिद्वार ने सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट संख्या जी 73 और जी 74 को अपने अधिकार में बताते हुए बेचने का भरोसा दिलाया।
भरोसा दिलाने के बाद पीड़ित संपत्ति खरीदने और औद्योगिक प्रोजेक्ट की स्थापना करने को तैयार हो गए। आरोप है कि एक मई 2024 को एग्रीमेंट तैयार कराया गया। जमीन की कीमत करीब 90 लाख रुपये बताई गई। जबकि विभिन्न बैंकिंग माध्यमों और नगद भुगतान के जरिए कुल 75 लाख रुपये अदा किए गए। बाद में रजिस्ट्री के नाम पर कंपनी में मेधा खोलिया पत्नी वीरेंद्र घिल्डियाल को अतिरिक्त निदेशक बनाने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि इसके बाद भी जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ। पीड़ित के अनुसार अगस्त 2025 में जांच करने पर वास्तविक स्वामियों के बारे में जानकारी हुई। आरोपियों ने रकम लौटाने के नाम पर 10 लाख रुपये दिए। लेकिन बाकी 65 लाख रुपये नहीं लौटाए। एसओ अजय शाह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।


