ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंड हरिद्वारमॉस्क न पहना तो लगेगा अर्थदंड

मॉस्क न पहना तो लगेगा अर्थदंड

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2005 के तहत केंद्रीय गृहमंत्रालय ने सार्वजनिक स्थान व कार्यस्थलों पर प्रतिबंध आरोपित किए गए...

मॉस्क न पहना तो लगेगा अर्थदंड
हिन्दुस्तान टीम,हरिद्वारFri, 01 May 2020 03:32 PM
ऐप पर पढ़ें

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2005 के तहत केंद्रीय गृहमंत्रालय ने सार्वजनिक स्थान व कार्यस्थलों पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी सी रविशंकर ने आरोपों को लेकर अर्थदंड लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्थान व कार्यस्थल पर फेस कवर या मास्क न पहनने पर पहली बार में 200 रुपये, दूसरी बार 500 में रुपये अर्थदंड लगाया है। इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पहली बार में 200 रुपये, दूसरी बार में पुलिस ऐक्ट की धारा 81 के तहत थाना या उपखंड मजिस्ट्रेट के माध्यम से चालान की कार्रवाई होगी। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, ठेली द्वारा सरकारी गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर दुकानदार व प्रतिष्ठान के ऊपर पहली बार में 500 रुपये, दूसरी बार में 2 हजार रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा। गुटका तंबाकू बेचने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में दो हजार रुपये अर्थदंड रखा गया है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें