दुष्कर्म के आरोपी की बेल अर्जी रद्द

Newswrap हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी कुर्बान की जमानत अर्जी रद्द कर दी। घटना 17 अगस्त 2025 को लक्सर में हुई थी, जहां कुर्बान ने लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर दुष्कर्म किया। सह आरोपी नदीम पर भी आरोप हैं।

दुष्कर्म के आरोपी की बेल अर्जी रद्द

नाबालिग लड़की की आंखों पर कपड़ा बांधकर घर से उठाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने मुख्य आरोपी कुर्बान की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 17 अगस्त 2025 को लक्सर क्षेत्र में रात 10 बजे घटना हुई थी। आरोपी नाबालिग लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर उठाकर ले गए थे। मुख्य आरोपी कुर्बान पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। सह आरोपी नदीम पर मुंह दबाकर रखने का आरोप है। घटना की रात पीड़िता छोटे भाई और बहन के साथ घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता रिश्तेदारी में गए थे।

मामले में चार आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म व दुष्कर्म का षड्यंत रचने के संबध में लक्सर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी कुर्बान व नदीम के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जेल भेज दिया गया था। सह आरोपी नदीम की जमानत अर्जी पूर्व में विचारण कोर्ट रद्द कर चुकी है।

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