दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी रद
हरिद्वार में एक महिला यात्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट ने आरोपी अंकित वर्मा की जमानत अर्जी रद कर दी है। महिला को गलत दिशा में ले जाकर एक होटल में ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

हरिद्वार, संवाददाता। महिला यात्री से डरा धमकाकर और षड्यंत्र रचकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी अंकित वर्मा की जमानत अर्जी रद कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2026 को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला यात्री पलवल हरियाणा से बस स्टैंड हरिद्वार उतरी थी।
महिला यात्री का अनुभव
बस स्टैंड से सिडकुल स्थित घर जाने के लिए ऑटो में बैठी थी। गलत दिशा में ले जाने पर ऑटो वाले का विरोध किया तो ऑटो वाले ने पीड़ित महिला को एक गाड़ी में बैठाते हुए कहा था कि गाड़ी वाला पीड़िता को उसके घर पहुंचा देगा। आरोप लगाया है कि गाड़ी वाला पीड़िता को एक होटल में ले गया, जहां पीछे-पीछे ऑटो वाला भी होटल में पहुंच गया था। होटल में कार्यरत कर्मी गोविंदा की मदद से दोनों आरोपी पीड़िता को होटल के कमरे में ले गए और दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। अगले दिन पीड़ित ने आरोपी अंकित वर्मा निवासी राजलोक कॉलोनी ज्वालापुर, ऑटो चालक श्याम साहू और होटल कर्मी गोविंदा के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था。
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