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पूर्व आयकर आयुक्त ने हरिद्वार जेल में किया सरेंडर

हाईकोर्ट के सजा बरकरार रखने के फैसले से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन को झटका लगा...

पूर्व आयकर आयुक्त ने हरिद्वार जेल में किया सरेंडर
हिन्दुस्तान टीम,हरिद्वारSun, 22 May 2022 04:10 PM
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हाईकोर्ट के सजा बरकरार रखने के फैसले से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए जेल में सरेंडर करने के आदेश दिए, जिसके बाद शुक्रवार शाम को पूर्व आयुक्त ने जिला जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उन्हें सामान्य कैदियों के साथ बैरक में रखा गया है।

आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में फंसे प्रदेश के पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन वर्ष 2010 में अंतरिम जमानत पर जिला जेल से रिहा हुए थे। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 5 मार्च 2022 को पूर्व आयुक्त श्वेताभ सुमन, उनके साथ मामले में फंसे डॉ अरुण कुमार सिंह और राजेंद्र विक्रम सिंह के बेल बांड खारिज करते हुए हिरासत में लेने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पूर्व आयुक्त श्वेताभ सुमन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने 22 अप्रैल को विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए सरेंडर के आदेश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को आदेश दिया था कि आरोपी एक सप्ताह के अंदर जेल में सरेंडर कर दे। पूर्व आयुक्त ने शुक्रवार शाम सात बजे हरिद्वार जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने पुष्टि करते हुए बताया कि सरेंडर के बाद उन्हें बैरक में शिफ्ट कर दिया है। उन्हें सामान्य कैदियों के साथ रखा गया है, उन्होंने किसी तरह की दिक्कत नहीं बताई है।

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