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डीएसओ ने की बायोमेट्रिक मशीन प्रतिबंधित

कोरोना वायरस के खौफ के चलते बुधवार को जिला पूर्ति विभाग ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्रयोग होने वाली बायोमेट्रिक मशीन के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। फिलहाल यह आदेश आगामी 31...

डीएसओ ने की बायोमेट्रिक मशीन प्रतिबंधित
हिन्दुस्तान टीम,हरिद्वारWed, 18 Mar 2020 06:23 PM
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कोरोना वायरस के खौफ के चलते बुधवार को जिला पूर्ति विभाग ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्रयोग होने वाली बायोमेट्रिक मशीन के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। फिलहाल यह आदेश आगामी 31 मार्च तक के लिए जारी किया गया है। साथ ही राशन की दुकानों पर साफ सफाई के साथ सेनेटाईजर के प्रयोग के भी कड़े निर्देश जारी किये गये हैं।

राशन की दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए बुधवार को जिला पूर्ति विभाग ने तमाम दुकानों पर प्रयोग होने वाली बायोमेट्रिक मशीन के प्रयोग को आगामी 31 मार्च तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। अब कोई भी डीलर किसी ग्राहक को बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगर प्रिंट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसके साथ ही दुकान पर कई सावधानियां बरतने के भी कड़े निर्देश दिये गये हैं। प्र्रत्येक राशन डीलर को दुकान पर न केवल सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा बल्कि दुकान में आने वाले प्रत्येक ग्राकह के हाथ भी स्वयं ही सेनेटाईज करने होंगे। दुकानों पर तीन पालियों में राशन वितरित किया जायेगा। दुकान पर एक समय में दस से अधिक व्यक्तियों को खड़ा करना भी वर्जित किया गया है। ग्राहकों के बीच कम से कम डेढ़ फीट का फासला रखना अनिवार्य होगा। दुकानों पर किसी भी सूरत में भीड़ न लगने दें।

जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान एक ऐसा स्थान है जहां रोजाना काफी संख्या में ग्राहक आते हैं। ऐसे में कोरोना के खतरे को देखते हुए दुकानदारों से साफ सफाई के साथ कई निर्देश जारी किये गये हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। राशन डीलर पूर्व की तरह रजिस्टर मेनटेन करेंगे। दुकानों पर भीड़ होने की सूरत में डीलर अलग अलग समय पर लोगों को बुलाकर राशन का वितरित करेंगे। हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था रखना भी अनिवार्य किया गया है।

लापरवाह डीलरों पर होगी कार्रवाई

विभाग की ओर से कोरोना को लेकर जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच पूर्ति विभाग की टीम करेगी। यदि जांच में किसी डीलर के यहां निर्देशों का पालन होता नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

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