डीएसओ ने गैस एजेंसी को नोटिस जारी किया
डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर, डीएसओ मुकेश पाल ने गैस एजेंसी को नोटिस जारी किया है। एक वायरल वीडियो में गैस सिलेंडर की हेराफेरी का मामला सामने आया। दो दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अवैध रिफिलिंग पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें तीन महीने से सात साल तक की सजा हो सकती है।

डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) मुकेश पाल ने एक गैस एजेंसी को नोटिस जारी कर दिया है। एजेंसी प्रबंधन से दो दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। बीते शनिवार को सोशल मीडिया पर गैस एजेंसी के एक कर्मचारी का वीडियो वायरल हो गया था। वह कथित रूप से गैस सिलेंडर की हेराफेरी करता नजर आ रहा है। इस मामले का संज्ञान लेकर डीएम ने डीएसओ को जांच के निर्देश दिए थे। डीएसओ ने बताया कि गैस एजेंसी के दो कर्मचारी छोटे वाहन से उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में सप्लाई करते हैं। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में गैस का कोई संकट नहीं है और घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।अवैध रिफिलिंग पर सख्त सजा का प्रावधानडीएसओ ने बताया कि अवैध गैस रिफिलिंग, भंडारण और घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत तीन महीने से लेकर सात साल तक की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
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