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मारपीट और धमकी देने के आरोपी की जमानत अर्जी रद्द

घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एसीजेएम रजनी शुक्ला ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी निरस्त कर दी...

मारपीट और धमकी देने के आरोपी की जमानत अर्जी रद्द
हिन्दुस्तान टीम,हरिद्वारWed, 11 Jul 2018 05:19 PM
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घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एसीजेएम रजनी शुक्ला ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

सरकारी अधिवक्ता विपुल कुमार पांडेय ने बताया कि बीते साल शेखुपुरा कनखल के एक घर में घुसकर आरोपी किशोर, उसके भाई भोला, गणेश और दो महिलाओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। हमले में शिकायतकर्ता के पुत्र ललित को गंभीर चोंटे आईं थी। स्थानीय पुलिस पर मामले में लिखित शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। शिकायत कर्ता महिला दुर्गावती पत्नी मुरारी ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गुहार लगाई थी। कोर्ट के आदेश पर कनखल पुलिस ने सभी आरोपियों पर केस दर्ज किया था। सुनवाई के बाद एसीजेएम कोर्ट ने आरोपी किशोर पुत्र डालचन्द निवासी लोधा कॉलोनी कनखल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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