गांजा रखने के मामले में आरोपी महिला की अर्जी रद्द
हरिद्वार में गांजा तस्करी के मामले में आरोपी महिला की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश ने रद्द कर दी है। महिला उपनिरीक्षक प्रियंका इजराल और उसकी सहकर्मी एक चार पहिया वाहन से सेक्टर चार भेल पहुंची थीं, जहां...

हरिद्वार, संवाददाता। गांजा तस्करी करने के मामले में आरोपी महिला की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 10 मार्च 2025 को कोतवाली रानीपुर में तैनात महिला उपनिरीक्षक प्रियंका इजराल अपनी महिला सहकर्मी सुमन के साथ निजी चार पहिया वाहन से सेक्टर चार भेल पहुंची थी। जहां पर पुलिसकर्मियों को गैस प्लांट चौकी प्रभारी उप निरीक्षक विकास रावत व पुलिसकर्मी गोपीचंद गस्त करते हुए बैरियर पांच भेल की तरफ जाते हुए मिले। वहां से सभी पुलिस कर्मचारी बिजली विभाग के ऑफिस से थोड़ी दूर आगे पहुंचे,तो उन्हें एक बाइक पर दो व्यक्ति विष्णु लोक कॉलोनी की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। बाइक को पुरुष चल रहा था जबकि आरोपी महिला उसके पीछे बैठी हुई थी।
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