पूर्व एमएनए पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने तत्कालीन मुख्य नगर आयुक्त को अपीलकर्ता को सूचना नहीं देने पर 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने सचिव शासन को मुख्य नगर अधिकारी के दो माह के...
राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने तत्कालीन मुख्य नगर आयुक्त को अपीलकर्ता को सूचना नहीं देने पर 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने सचिव शासन को मुख्य नगर अधिकारी के दो माह के वेतन से अर्थदंड की वसूली कर धनराशि राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही गऊ और सुभाष घाट की सीढ़ियों की मरम्मत, घाटों पर विद्युत पोल लगाने के भी निर्देश दिए हैं। अपीलार्थी को भी बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में ढाई हजार रुपये राजकोष से देने के आदेश दिए गए है।
अपीलकर्ता राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को ज्ञापन देकर गऊ और सुभाष घाट की सीढ़ियों की मरम्मत और विद्युत पोल लगाने की मांग की थी। जिस पर उन्होंने संस्कृति सचिव को कार्य कराने के निर्देश दिए थे। सचिव ने शासनादेश जारी कर जिलाधिकारी को घाटों का जीर्णोद्धार कराने के निर्देश दिए थे। वर्ष 2015 में जीर्णोद्धार कार्य शुरू न होने पर अपीलकर्ता ने जिलाधिकारी से सूचना मांगी। सूचना में जिलाधिकारी ने बताया कि घाटों के जीर्णोद्धार कराने के आदेश मुख्य नगर आयुक्त को दे दिए गए हैं। लिहाजा सूचना मुख्य नगर से ली जाए। अपीलकर्ता ने सूचना मुख्य नगर आयुक्त से सूचना मांगी तो उन्होंने बनारस भ्रमण का हवाला देकर सूचना नहीं दी। जिस पर अपीलकर्ता ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। सुनवाई के दौरान आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया। 25 अप्रैल 2018 को मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए आयोग ने यह आदेश दिए।