नई तैनाती की जगह ज्वाइनिंग न देने पर राजस्व उपनिरीक्षक निलंबित
कानूनगो रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति के बाद नए तैनाती स्थल पर योगदान न देने व उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने तथा कोविड 19 महामारी में...
कानूनगो रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति के बाद नए तैनाती स्थल पर योगदान नहीं देने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और कोविड-19 महामारी में दायित्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने के कारण जिलाधिकारी सविन बंसल ने लालकुआं तहसील के राजस्व उपनिरीक्षक इकबाल अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कालाढूंगी तहसील में संबद्ध कर दिया है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन केएस टोलिया की ओर से जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि इकबाल को रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर पदोन्नति कर आदेशित किया है कि वह तत्काल रजिस्टार कानूनगो पद पर तहसील नैनीताल में योगदान दें। वह कार्यभार उप राजस्व निरीक्षक मोटाहल्दू सुनीता जोशी को दे दें। इस आदेश के क्रम में तहसीलदार द्वारा कार्यमुक्ति आदेश तहसील अनुसेवक के माध्यम से इकबाल को तामील कराने भेजा गया तो उन्होंने आदेश लेने से इनकार कर दिया। 26 अक्टूबर से 01 नवम्बर तक की अवधि का चिकित्सा अवकाश प्रार्थना पत्र जिला कार्यालय नैनीताल को प्रेषित कर दिया। इकबाल ने हाथीखाल का कार्यभार ना देने और नई तैनाती पर योगदान ना करने से कई शासकीय कार्य प्रभावित हुए हैं। इससे उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना भी हुई है। जारी आदेश में एडीएम टोलिया ने कहा है कि वर्तमान में कोविड 19 वैश्विक महामारी है, जिसके बचाव और रोकथाम के कार्य गतिमान हैं। ऐसे में आरोपित पटवारी का कृत्य आपत्तिजनक और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना है। सुनीता को अपने पटल का कार्यभार ना दिये जाने से राजकीय कार्यों में व्यवधान हुआ है। मीडिया में उच्चाधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करना कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का स्पष्ट उल्लंघन है। इन सभी तथ्यों को संज्ञान मे लेते हुए राजस्व उपनिरीक्षक इकबाल अहमद को डीएम बंसल ने तत्काल निलंबित कर दिया है। उन्हें तहसील कालाढूंगी से संबद्ध किया गया है।