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फांसी की सजा पाए डिगर सिंह के रिकार्ड तलब

हाईकोर्ट ने प्रथम अपर जिला ए‌वं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा नैनीताल की न्यायालय से हल्द्वानी गौलापार निवासी डिगर सिंह द्वारा दो वर्ष पहले मामूली...

फांसी की सजा पाए डिगर सिंह के रिकार्ड तलब
हिन्दुस्तान टीम,हल्द्वानीTue, 30 Nov 2021 05:01 PM
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नैनीताल। संवाददाता

हाईकोर्ट ने प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट से हल्द्वानी गौलापार निवासी डिगर सिंह को अपनी मां की धारदार हथियार से हत्या करने पर फांसी की सजा देने के मामले पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने निचली अदालत के सभी रिकॉर्ड तलब करते हुए सुनवाई के लिए 27 दिसंबर की तिथि नियत की है। निचली अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा, दस हजार जुर्माना व आईपीसी की धारा 307 के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। निचली अदालत ने अपने आदेश की पुष्टि को हाईकोर्ट भेजा है।

आरोपी के पिता शोभन सिंह ने बीती सात अक्तूबर को 2019 को चोरगलिया थाने में शिकायत दर्ज कहा था कि उनके बेटे डिगर सिंह का उनकी पत्नी जोमती देवी से मामूली विवाद हुआ था। इसके चलते डिगर सिंह ने आक्रोश में आकर अपनी मां की धारदार हत्यार से सिर धड़ से अलग कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने बीच बचाव कर रहे पड़ोसी इंद्रजीत सिंह व अन्य पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें भी घायल कर दिया। अभियुक्त के पिता शोभन सिंह, भाभी नयना समेत कई अन्य लोगों ने आरोपी के खिलाफ ट्रायल के दौरान गवाही दी।

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