निजी स्कूलों को 25 तक आरटीई वेब पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण
पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब ऑनलाइन ही प्रवेश हो सकेंगे। इसके लिए सभी पब्लिक स्कूलों को 25 जनवरी तक आरटीई वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना...
पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब ऑनलाइन ही प्रवेश हो सकेंगे। इसके लिए सभी पब्लिक स्कूलों को 25 जनवरी तक आरटीई वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। 27 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन हो सकेंगे। इसके लिए बुधवार को बीआरसी धौलाखेड़ा में कार्यशाला आयोजित की गई। दो चरणों में हुई कार्यशाला में विभागीय समन्वयकों ने आरटीई की जानकारी दी। जिला समन्वयक नवीन चंद्र पंत ने ब्लॉक भर से पहुंचे निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों को बताया कि अब सभी निजी स्कूलों को आरटीई के वेब पोर्टल में हर हाल में पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए 25 जनवरी अंतिम तिथि तय की गई है। ब्लॉक स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी से रजिस्ट्रेशन का सत्यापन कराना होगा। 27 जनवरी से 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। 26 फरवरी से 15 मार्च तक आवेदन पत्रों की जांच होगी। 22 मार्च से 15 अप्रैल के बीच प्रवेश प्रक्रिया होगी। 30 अप्रैल को सभी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले बच्चों की सूची अपलोड की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी एचके मिश्रा और उप शिक्षा अधिकारी चंपा भौर्याल ने कहा कि जो स्कूल तय समय में ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, वह खुद जिम्मेदार होगा। कार्यशाला में अनिल जोशी, डिकर पडियार, हरीश बिष्ट समेत 125 स्कूलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पब्लिक स्कूलों ने दिखाई उदासीनताशैक्षणिक वर्ष 2020-21 में आरटीई के तहत पब्लिक स्कूलों में 25 फीसदी सीटों की प्रवेश प्रक्रिया ऑन लाइन होने के बावजूद अधिकांश स्कूल गंभीर नहीं हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से बीआरसी धौलाखेड़ा में आयोजित कार्यशाला में मिला। हल्द्वानी ब्लॉक के लिए आयोजित कार्यशाला में महज 125 स्कूलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जबकि ब्लॉक में 250 से अधिक निजी स्कूल हैं। ऐसे में जिन स्कूलों ने कार्यशाला में हिस्सा नहीं लिया, उनकी आरटीई के प्रति जवाबदारी समझी जा सकती है। उप शिक्षा अधिकारी चंपा भौर्याल ने बतया कि आरटीई वेब पोर्टल पर सभी स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य है।