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कोरोना टेस्टिंग घोटाले के आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं

-आरोपित शरत पंत व मलिका पंत की अग्रिम जमानत प्रार्थरना पत्र पर सुनवाई कुंभ घोटाले के आरोपियों को जमानत नहींकुंभ घोटाले के आरोपियों को जमानत नहींकुंभ...

कोरोना टेस्टिंग घोटाले के आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं
हिन्दुस्तान टीम,हल्द्वानीMon, 25 Oct 2021 06:20 PM
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नैनीताल संवाददाता

हाईकोर्ट ने सोमवार को कुम्भ मेले में कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में आरोपित मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरत पंत व मलिका पंत के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद उन्हें फिलहाल राहत नहीं देते हुए सरकार से 11 नवम्बर तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने शरत व मलिका पंत से जांच में सहयोग करने व सीजेएम हरिद्वार के यहां अंतरिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा था। जबकि सरकार ने कहा था कि जांच में इनके खिलाफ सबूत पाए गए हैं।

मामले के अनुसार शरत पंत व मलिका पंत ने याचिका दायर कर कहा था कि वे मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज में एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। परीक्षण और डेटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉरपोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसके अलावा परीक्षण और डेटा प्रविष्टि का सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया था। इन अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षण स्टालों ने जो कुछ भी किया था उसे अपनी मंजूरी दे दी। अगर कोई गलत कार्य कर रहा था तो कुंभ मेले के दौरान अधिकारी चुप क्यों रहे? मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि कुंभ मेले के दौरान इनके द्वारा अपने को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी तरीके से टेस्ट इत्यादि कराए गए।

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