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नगीना के विधायक मनोज पारस की जमानत मंजूर

हाईकोर्ट ने नगीना उत्तर प्रदेश के विधायक पूर्व दर्जा राज्य मंत्री मनोज पारस की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। विधायक पर 2013 में बिजनौर के जिला पंचायत चुनाव के दौरान उत्तराखंड के लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के...

नगीना के विधायक मनोज पारस की जमानत मंजूर
हिन्दुस्तान टीम,हल्द्वानीTue, 16 Jan 2018 07:11 PM
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हाईकोर्ट ने नगीना उत्तर प्रदेश के विधायक पूर्व दर्जा राज्य मंत्री मनोज पारस की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। विधायक पर 2013 में बिजनौर के जिला पंचायत चुनाव के दौरान उत्तराखंड के लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में ठहरे जिला पंचायत सदस्यों को जबरन उठाकर ले जाने का आरोप था। वर्तमान में पौड़ी जेल में बंद हैं। न्यामयूर्ति मनोज तिवारी की अवकाशकालीन एकलपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की।

जानकारी के अनुसार बिजनौर में जनवरी 2013 में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। इस दौरान कुछ जिला पंचायत सदस्य ऋषिकेश के रिजॉर्ट में पहुंचे थे। बिजनौर निवासी रोहित कुमार ने लक्ष्मण झूला ऋषिकेश थाने में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसमें विधायक मनोज पारस भी शामिल थे। इसमें आरोपियों द्वारा रिजॉर्ट में रुके जिला पंचायत सदस्यों को जबरन अगवा करने की शिकायत की गई थी। इस चुनाव में सपा की नसरीन सैफी विजयी रही थीं। इधर इस मामले को हरीश रावत सरकार ने 2015 में वापस ले लिया था, लेकिन विपक्षी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार विजयवीरी ने इसको नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 2016 में हाईकोर्ट ने दोबारा से मामले में पुलिस कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद विधायक ने गत नवंबर माह में निचली अदालत में सरेंडर किया था। अदालत के आदेश पर वर्तमान में वह पौड़ी जेल में बंद हैं। मामले में सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने प्रथमदृष्ट्या आरोप साबित नहीं होने के तर्क पर विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर दी है।

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