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खनन नीति को चुनौती, कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा

हाईकोर्ट में प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरकार की खनन नीति को चुनौती मिली है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्त एनएस धानिक ने...

खनन नीति को चुनौती, कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा
हिन्दुस्तान टीम,हल्द्वानीWed, 08 Dec 2021 08:40 PM
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नैनीताल। संवाददाता

हाईकोर्ट में सरकार की खनन नीति को चुनौती मिली है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक ने सरकार, सचिव व निदेशक खनन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

लवराज सिंह ने खनन को लेकर 28 अक्तूबर 2021 की नियमावली को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि जो खनन नियमावली सरकार लेकर आई है, वह पूरी तरह गलत है। इसमें प्राइवेट माइनिंग को बढ़ावा दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना नीलामी के पहाड़ों में कटान की अनुमति दी है। पर्यावरण क्षति पूर्ति का आंकलन किए बिना ऐसा किया गया है, जो गलत है। क्योंकि उत्तराखंड आपदा प्रभावित जोन है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने जेसीबी से खनन करने का प्रावधान बनाया है. जो एकदम गलत है। याचिका में कोर्ट से सरकार की खनन नियमावली को निरस्त करने की मांग की गई है।

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