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हाईकोर्ट: हवाई सेवा देने वाली कंपनियों को पक्षकार बनाने के आदेश

हाईकोर्ट ने चारधाम हेलीकॉप्टर सेवा के मामले में सुनवाई करते हुए हवाई सेवा देने वाली कंपनियों को पक्षकार बनाने के आदेश दिए है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि नियत की...

हाईकोर्ट: हवाई सेवा देने वाली कंपनियों को पक्षकार बनाने के आदेश
हिन्दुस्तान टीम,हल्द्वानीTue, 08 May 2018 06:55 PM
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हाईकोर्ट ने चारधाम हेलीकॉप्टर सेवा के मामले में सुनवाई करते हुए हवाई सेवा देने वाली कंपनियों को पक्षकार बनाने के आदेश दिए है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि नियत की है।

देहरादून निवासी राजीव धर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हेली सेवा के लिए सरकार से दोबारा टेंडर कराने को कहा है। कहा कि पूर्व में सरकर ने नौ कंपनियों को लाभ पहुचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में फेरबदल किया है। इसमें यह भी शर्त रखी है कि टेंडर प्रक्रिया में वही कंपनियां भाग ले सकती हैं, जिसका हेलीकॉप्टर पिछले दो साल में दुर्घटनाग्रस्त न हुआ हो। सरकार ने इस बार त्रियुगी नारायण हेलीपेड का टेंडर ही नहीं निकाला, जबकि यहां से सभी धाम नजदीक हैं। मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने याची से कहा कि वह याचिका में हिमालयन एविएशन, पवन हंस और आरएन एविएशन को पक्षकार बनाएं। मामले में सुनवाई की अगली तिथि 10 मई नियत की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यात्री किराये की दरें भी कोर्ट को दी। इसमें प्रति यात्री 9999 रुपये किराया और जीएसटी था, जबकि सरकारी रेट 7300 रुपये और जीएसटी था।

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