‘चारधाम यात्रा के मामले में जिपं चमोली और उत्तरकाशी पक्ष रखें
हाईकोर्ट -चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई -मुख्य
हाईकोर्ट -चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई
-मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने दोबारा नोटिस जारी कर पक्ष रखने के निर्देश दिए
नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और घोड़ों की लगातार मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विपक्षी जिला पंचायत चमोली और उत्तरकाशी समेत अन्य को दोबारा नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
मामले के अनुसार, समाजसेवी गौरी मौलेखी एवं अजय गौतम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि चारधाम यात्रा में अब तक 600 घोड़ों की मौत हो चुकी है। इससे उस इलाके में बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है। याचिका में कहा है कि जानवरों और इंसानों की सुरक्षा के साथ उन्हें चिकित्सा सुविधा भी दी जाए। इसके साथ ही याचिका में कहा है कि चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जानवरों और इंसानों को खाने और रहने की समस्या आ रही है। कोर्ट से मांग की गई है कि यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही श्रद्धालुओं, घोड़ों और खच्चरों को भेजा जाए। उतने ही लोगों को अनुमति दी जाए, जितने लोगों को खाने-पीने और रहने की सुविधा मिल सके। याचिका में कहा गया है कि पशुओं पर अत्याचार न किया जाए।
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