शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया के लिए एनओसी जारी करें: हाईकोर्ट
सहायक अध्यापक (प्राथमिक) पदों की भर्ती में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश, अगली सुनवाई दो दिसंबर को।
सुनवाई -एकलपीठ ने अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने के 27 जुलाई के आदेश पर रोक लगाई
-सहायक अध्यापक (प्राथमिक) की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में एकलपीठ के निर्देश
-सरकार से छह हफ्ते के भीतर मांगा जवाब, अगली सुनवाई दो दिसंबर को तय
नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (प्राथमिक शिक्षा) की भर्ती प्रक्रिया में सरकारी स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे राज्य के विभिन्न जिलों में इस पद के लिए आवेदन कर सकें। संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने ये निर्देश दिए। कोर्ट ने एनओसी न देने संबंधी बीती 27 जुलाई के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई दो दिसंबर को तय की गई है।
मामले के अनुसार, बीती 27 जुलाई को राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों को एक प्रपत्र जारी कर 10 जून को जारी विज्ञापन के संदर्भ में विभिन्न जिलों में समान पदों के लिए आयोजित की जा रही भर्ती में भाग लेने के लिए सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रूप में पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों को एनओसी जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए हिमांशु जोशी, अरविंद कुमार सहित 60 से ज्यादा शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे इस पद की योग्यता पूरी करते हैं और विज्ञापन के अनुसार अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के 27 जुलाई के आदेश पर रोक लगाते हुए छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को निर्धारित की है।
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