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हाईकोर्ट: शत्रुघन सिंह को मुख्य सूचना आयुक्त बनाने के मामले में फैसला सुरक्षित

हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह को प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं सूचना आयुक्तों की...

हाईकोर्ट: शत्रुघन सिंह को मुख्य सूचना आयुक्त बनाने के मामले में फैसला सुरक्षित
हिन्दुस्तान टीम,हल्द्वानीTue, 12 Dec 2017 07:24 PM
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हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह को प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

हल्द्वानी निवासी चंद्रशेखर करगेती ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें दो मामले रखे गए हैं। पहले में कहा गया है कि प्रदेश में अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त पद पर निर्वतमान मुख्य सचिव को रखा जा रहा है। अभी तक के तीन सूचना आयुक्त की तैनाती इसकी पुष्टि कर रही है। जबकि प्रदेश में इस पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार मौजूद थे। इस पर कोर्ट ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है। इसी याचिका में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि मुख्य सचिव रहते शत्रुघन सिंह ने कई बार मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश का पालन नहीं किया था। इससे आभास होता है कि सिंह मुख्य सूचना आयुक्त के पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखते थे। सरकार ने ऐसे अधिकारी को ही मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया है, जोकि इस पद के हित में नहीं है। इधर सरकार की ओर से अदालत के पिछले आदेश के क्रम में मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आए आवेदनों का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने शत्रुघन सिंह के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, जबकि सूचना आयुक्तों की तैनाती को लेकर सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

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