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हाईकोर्ट में रोक लगी शराब की दुकानों की नीलामी पर सुनवाई 18 को

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग की निविदा खुलने सम्बन्धी मामले में सुनवाई करते हुए सिर्फ याचिकाकर्ताओं से संबंधित दुकानों की नीलामी पर रोक लगाई है। इसमें अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल बुधवार की...

हाईकोर्ट में रोक लगी शराब की दुकानों की नीलामी पर सुनवाई 18 को
हिन्दुस्तान टीम,हल्द्वानीMon, 16 Apr 2018 06:37 PM
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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग की निविदा खुलने सम्बन्धी मामले में सुनवाई करते हुए सिर्फ याचिकाकर्ताओं से संबंधित दुकानों की नीलामी पर रोक लगाई है। इसमें अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल बुधवार की नियत की है ।

मामले के अनुसार उत्तरकशी बड़कोट निवासी धर्मेन्द्र सिंह बिष्ट, उत्तरकाशी डुंडा निवासी नरेश सिंह भंडारी, उत्तरकाशी पुरोला निवासी आशीष पवार समेत 38 लोगो ने हाई कोर्ट मे याचिका दायर की है। कहा है कि सरकार द्वारा आबकारी नीति के अंतर्गत वर्तमान में दुकान संचालित कर रहे इच्छुक अनुज्ञापी को एक माह (अप्रैल तक) के लिए दुकान चलाने को कहा था। दुकान चलाने में अश्मर्थता व्यक्त करने वाले अनुज्ञापियों से संबंधित दुकानों के लिए सरकार ने 31 मार्च को टेंडर आमंत्रित किए थे । जिसमें याचिकर्ताओ द्वारा टेंडर प्रक्रिया की सारी कार्यवाही पूरी कर ली और संबंधित माल का भी उठान कर लिया। लेकिन 6 अप्रैल 2018 को आबकारी आयुक्त द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई। जिसमें कहा गया था कि निर्धारित राजस्व से कम पर चल रही दुकानों का पुनः टेंडर होगा । इसी को याचीकर्ताओ ने हाईकोर्ट में चुनोती दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं से संबंधित दुकानों के टेंडर खुलने की प्रक्रिया पर अगली तिथि 18 अप्रैल तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 18 अप्रैल बुधवार को होगी।

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