
चरस तस्करी में हरियाणा के दो युवकों को 12 साल की कैद
-अदालत ने 1.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया फैसला नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजीव कुमार की अदालत ने वर्ष 2021 में तीन किलोग्राम से अधिक चरस के साथ पकड़े गए हरियाणा के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने पैरवी की और नौ गवाहों को अदालत में पेश किया। मामले के अनुसार 25 फरवरी 2021 की रात 11:50 बजे भीमताल टीआरसी तिराहे के समीप पुलिस गश्त के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई।

जांच में उनके बैग से कुल 3.017 किलोग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी सुमित के बैग से 1.517 किग्रा तथा आनंद सिंह के बैग से 1.5 किग्रा चरस मिली। दोनों ग्राम नकलोई, पोस्ट विघ्लन, थाना, सदर तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत हरियाणा के निवासी हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।

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