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उत्तर प्रदेश के नियमों से चलेगा हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड

नवनिर्वाचित हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड अब भी यूपी के 59 साल पुराने नगर निगम एक्ट से चलेगा। जबकि हल्द्वानी निगम समेत समूचे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां एकदम भिन्न हैं। शासन ने काफी पहले एक आईएएस...

उत्तर प्रदेश के नियमों से चलेगा हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड
वरिष्ठ संवाददाता,हल्द्वानी। Tue, 27 Nov 2018 12:38 PM
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नवनिर्वाचित हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड अब भी यूपी के 59 साल पुराने नगर निगम एक्ट से चलेगा। जबकि हल्द्वानी निगम समेत समूचे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां एकदम भिन्न हैं। शासन ने काफी पहले एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में उत्तराखंड के हिसाब से नगर निकायों के लिए नया एक्ट बनाने के लिए कमेटी गठित की थी। कमेटी अब तक उत्तराखंड नगर निकायों के लिए नया एक्ट नहीं बना सकी है। इसके चलते विकास संबधी नीतिगत निर्णयों पर बुरा असर पड़ेगा।
हल्द्वानी समेत समूचे उत्तराखंड में नगर पालिकाएं 1916 के एक्ट के हिसाब से चल रही हैं। जबकि नगर निगम यूपी के 1959 के एक्ट के हिसाब से चल रहा है। शासन ने उत्तराखंड निकाय के लिए नया एक्ट तैयार करने को कोई एक-डेढ़ साल पहले आईएएस चंद्रेश यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी के सभी सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। कमेटी का अध्यक्ष अपर सचिव शहरी विकास को बनाया गया है। हल्द्वानी के नवनिर्वाचित मेयर डा. जोगेन्द्रपाल सिंह रौतेला का कहना है कि जब इस कमेटी ने आपत्ति और सुझाव मांगे थे, तब उन्होंने इसमें किसी मेयर और जनप्रतिनिधि को लेने का सुझाव दिया था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तब यह सुझाव भी दिया गया था कि कमेटी में किसी कानूनविद को भी बैठाया जाए। रौतेला ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में शहरी विकास सचिव और निदेशक को पत्र भी लिखा था। वह इस संबंध में नवनिर्वाचित बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाएंगे कि शासन उत्तराखंड के नगर निगमों के एक्ट को जल्द घोषित करवाए।

यूपी के एक्ट से ये नुकसान
-यूपी और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां एक सी नहीं हैं
-जनसंख्या का मानक यूपी के मानकों के हिसाब से नहीं है
-यूपी में एक वार्ड में आबादी का अनुपात उत्तराखंड से कहीं अधिक है
-यूपी के एक्ट में जनप्रतिनिधियों को न के बराबर अधिकार हैं
-यूपी के एक्ट के हिसाब से नौकरशाह नगर निगमों और निकायों पर हावी हैं 

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