एक्शन टेकन रिपोर्ट के तहत कार्रवाई करे सरकार: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने बुधवार को मुनिचिदानंद द्वारा ऋषिकेश के वीरपुरखुर्द वीरभद्र में रिजर्व फारेस्ट की 35 बीघा जमीन भूमि पर अतक्रिमण करने व उस पर निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई...
हाईकोर्ट ने बुधवार को मुनि चिदानंद की ओर से ऋषिकेश के वीरपुरखुर्द वीरभद्र में रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा जमीन पर अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति रविकुमार मलिमथ, एनएस धानिक की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 27 जलाई तारीख तय की है। राज्य सरकार ने कोर्ट में दायर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा कि अतिक्रमण हटाकर जमीन कब्जे में ले ली गई है। बुधवार को याची के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने कब्जा नहीं लिया है। अतिक्रमण कर बनाए गए 52 कमरों की बिल्डिंग भी नहीं तोड़ी है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट के आधार पर काम करने को कहा है। ये है याचिका हरिद्वार की अर्चना शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश के पास वीरपुरखुर्द वीरभद्र में मुनि चिदानंद ने रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा भूमि पर कब्जा कर वहां 52 कमरे की बिल्डिंग, बड़ा हॉल और गोशाला बना ली है। चिदानंद के रसूखदारों से संबंध के चलते वन विभाग और राजस्व विभाग ने अनदेखी की है। भूमि से अतिक्रमण हटाकर सरकार को सौंपी जाए।