दोहरे हत्याकांड में लकी कमांडो समेत पांचों आरोपी बरी
सात साल पहले भवाली से सटे श्यामखेत में हुए दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी लकी कमांडो समेत सभी पांचों आरोपी अदालत से बरी हो गए। एडीजे कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला...
सात साल पहले भवाली से सटे श्यामखेत में हुए दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी लकी कमांडो समेत सभी पांचों आरोपी अदालत से बरी हो गए। एडीजे कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार छह सितंबर 2011 की सुबह श्यामखेत के पास एक कार में हल्द्वानी के पनियाली लोहरियासाल निवासी हिस्ट्रीशीटर राजेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ राजू परगाईं और राजपुरा निवासी अमित आर्या की लाश मिली थी। हत्या धारदार हथियारों और पत्थरों से सिर कुचलकर की गई थी। घटना से जिले में हड़कंप मच गया था। राजू के मामा जमन सिंह ने पनियाली निवासी और सेना में कमांडो लक्ष्मण सिंह बिष्ट उर्फ लकी और दमुवाढूंगा निवासी हृदयेश कुमार के खिलाफ भवाली कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कमांडो और हृदयेश को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस की जांच में छड़ैल निवासी वीरेंद्र बोरा, ऊंचापुल निवासी प्रकाश बोरा और दमुवाढूंगा निवासी मनीष कुमार उर्फ मंटू के नाम सामने आने पर इन तीनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की चार्जशीट अदालत में पेश होने के बाद सुनवाई पहले एडीजे द्वितीय और उसके एडीजे प्रथम की अदालत में हुई। एडीजे फर्स्ट नितिन शर्मा के समक्ष हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह परीक्षित कराए गए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने पैरवी करते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। मंगलवार को हुई अंतिम सुनवाई में अदालत ने ठोस साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश दे दिया।
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