Haldwani News: आरटीओ की कार्रवाई में 18 निजी रैपिडो मोटर साइकिल सीज
Haldwani News: हल्द्वानी में निजी वाहनों का रैपिडो सेवा में अवैध उपयोग रोकने के लिए कार्रवाई की गई। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर, 18 निजी मोटरसाइकिलें सीज की गईं। आरटीओ ने चेतावनी दी कि निजी वाहनों को व्यावसायिक रूप से उपयोग करना अवैध है और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

Haldwani News: हल्द्वानी। सीएम हेल्पलाइन और हल्द्वानी के विभिन्न प्लेटफार्मों से मिल रही शिकायतों के आधार पर संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडेय के निर्देशों के क्रम में गुरुवार और शुक्रवार को निजी वाहनों में संचालित की जा रही रैपिडो बाइकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिसके तहत गुरुवार को निजी मोटर साइकिल में चल रही 6 रैपिडो व शुक्रवार को 12 निजी रैपिडो मोटर साइकिलों को सीज किया गया। इस अभियान के तहत सादी ड्रेस में तैनात परिवहन आरक्षियों ने एप के माध्यम से निजी वाहनों में संचालित रैपिडो मोटर साइकिलों को बुक कराया। यह निजी मोटर साइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को किराया लेकर ले जा रहे थे।
आरटीओ प्रवर्तन पांडने ने बताया कि निजी बाइक व स्कूटर में रैडिपों में बुक कर यात्रियों को ले जाना पूरी तरह अनधिकृत है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन जिसकी नंबर प्लेट सफेद कलर की बैकग्राउंड पर काले अक्षर से नंबर लिखा हुआ है, ऐसे वाहन किसी भी दशा में रैपिडों में व्यावसायिक उपयोग में किसी भी प्रकार से संचालित नहीं हो सकते। केवल पीली प्लेट व बैकग्राउंड पर काले अक्षर से लिखी हुई नंबर प्लेट वाले वाहन ही कामर्शियल प्रयोग में लाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के एप के माध्यम से लोग अपनी प्राइवेट निजी वाहनों का प्रयोग कमर्शियल वाहन के रूप में किराए के आधार पर सवारी ढोने का काम कर रहे हैं। यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध है। इन पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने सभी निजी वाहन स्वामियों व चालकों से अपील कि है कि वह किसी भी दशा में अपने निजी वाहन का प्रयोग किराए के आधार पर न करें। यह उनके निजी प्रयोग के लिए है। इसे इसी सीमा तक संचालित करें। निजी वाहन का कमर्शियल प्रयोग किए जाने पर उनके वाहन का पंजीयन निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। कार्रवाई में परिवहन कर अधिकारी जगदीश चंद्र, परिवहन कर अधिकारी पवन कुमार, अपराजिता पांडे, अनुभा आर्य शामिल रहे।
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