
एसिडिक पानी पिलाने वाले रेस्टोरेंट संचालक को दो साल कारावास
हल्द्वानी में 12 साल पहले एक रेस्टोरेंट में एसिडयुक्त पानी पिलाने वाले संचालक को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे दो साल की सजा सुनाई और पीड़िता को एक लाख रुपये का प्रतिकर देने के निर्देश दिए।...
हल्द्वानी। हल्द्वानी में 12 साल पहले एक रेस्टोरेंट में एसिडयुक्त पानी पिलाने वाले संचालक को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं। मामला हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र का था। प्रकरण 19 दिसंबर 2013 की रात्रि का है। कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता धीरज साहनी अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्गा सिटी सेंटर स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी। रेस्टोरेंट में उन्हें पानी की बंद बोतल दी गई। आरोप था कि बंद बोतल का पानी पीने के बाद धीरज साहनी की एकाएक तबीयत बिगड़ गई।

जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ पीड़िता ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया। जांच के दौरान पाया गया कि जो पानी की बोतल पीड़िता को दी गई थी उसमें एसिटिक एसिड मिला था। जोकि जान के लिए खतरा हो सकता था। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसआई राजेश कुमार यादव ने की। मामले की पैरवी न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी शेफाली शर्मा ने की। अभियोजन की ओर से 14 गवाह परीक्षित कराए गए। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने मामले में अभियुक्त अखिलेश सेमवाल को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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