Hindi NewsUttarakhand NewsHaldwani NewsCourt Sentences Restaurant Owner to 2 Years for Serving Acidic Water in Haldwani
एसिडिक पानी पिलाने वाले रेस्टोरेंट संचालक को दो साल कारावास

एसिडिक पानी पिलाने वाले रेस्टोरेंट संचालक को दो साल कारावास

संक्षेप:

हल्द्वानी में 12 साल पहले एक रेस्टोरेंट में एसिडयुक्त पानी पिलाने वाले संचालक को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे दो साल की सजा सुनाई और पीड़िता को एक लाख रुपये का प्रतिकर देने के निर्देश दिए।...

Sep 13, 2025 11:55 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
share Share
Follow Us on

हल्द्वानी। हल्द्वानी में 12 साल पहले एक रेस्टोरेंट में एसिडयुक्त पानी पिलाने वाले संचालक को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं। मामला हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र का था। प्रकरण 19 दिसंबर 2013 की रात्रि का है। कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता धीरज साहनी अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्गा सिटी सेंटर स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी। रेस्टोरेंट में उन्हें पानी की बंद बोतल दी गई। आरोप था कि बंद बोतल का पानी पीने के बाद धीरज साहनी की एकाएक तबीयत बिगड़ गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ पीड़िता ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया। जांच के दौरान पाया गया कि जो पानी की बोतल पीड़िता को दी गई थी उसमें एसिटिक एसिड मिला था। जोकि जान के लिए खतरा हो सकता था। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसआई राजेश कुमार यादव ने की। मामले की पैरवी न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी शेफाली शर्मा ने की। अभियोजन की ओर से 14 गवाह परीक्षित कराए गए। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने मामले में अभियुक्त अखिलेश सेमवाल को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।