काम की बात: होटल-उद्योगों को सस्ती बिजली, डिजिटल पेमेंट पर छूट; उत्तराखंड में आज से नई दरें लागू
उत्तराखंड में आज से बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं। होटल-उद्योगों को सस्ती बिजली का ऐलान हुआ है। डिजिटल पेमेंट पर भी भारी छूट मिलेगी। प्रीपेड मीटर पर चार प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया। नये टैरिफ में घरेलू-कॉमर्शियल समेत किसी श्रेणी में शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। साथ ही कुछ श्रेणियों में राहत देते हुए उनके लिए बिजली सस्ती कर दी गई है। इस वर्ष भी ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पर 1.5% की छूट रहेगी। डिजिटल भुगतान पर 1.5% के साथ अन्य तरीके से तय समय पर भुगतान पर 1% छूट मिलेगी। साथ ही प्रीपेड मीटर पर चार प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
नियामक के कार्यालय में आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने सालाना टैरिफ की घोषणा की। प्रसाद ने बताया कि नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। नए टैरिफ के अनुसार, पर्यटन के ऑफ सीजन में होटल और रेस्तरां का बिजली बिल कम आएगा। उद्योगों को भी विभिन्न श्रेणी में सस्ती बिजली देने की व्यवस्था की है।
प्रसाद ने बताया कि ऊर्जा निगम से दरों में 17.40% की वृद्धि का प्रस्ताव मिला था। यूजेवीएनएल-पिटकुल के प्रस्ताव को भी मिला लें तो कुल इजाफा 18.86% तक पहुंच रहा था। आयोग ने परीक्षण में पाया कि यूपीसीएल ने ग्रांट के रूप में मिलने वाले पैसे को भी लोन व रिटर्न ऑफ इक्विटी के रूप में प्रस्ताव में खर्च दिखाया। गतवर्षों के खर्च भी जोड़े थे। इन बिंदुओं को खारिज करते हुए उपभोक्ताओं को राहत दी गई है।
फ्लैट मालिकों को बिजली के टैरिफ से राहत मिलेगी
प्रदेशभर में ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट-फ्लैट में रहने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सिंगल प्वाइंट बल्क बिजली सप्लाई की दरों को 7.50 रुपये प्रति यूनिट से घटा कर 6.25 रुपये प्रति यूनिट कर दिया है।
आयोग ने ऐसा कर अपार्टमेंट में रहने वाले उपभोक्ताओं और बिल्डरों के बीच विवाद को खत्म करने का काम किया। दरअसल, बिल्डर व रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी यूपीसीएल से सिंगल प्वाइंट बल्क बिजली सप्लाई कनेक्शन लेते हैं। इसके बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से तय शर्तों पर बिजली बिल की वसूली करते हैं। बता दें कि, प्रदेश में ऐसे मामलों में विवाद अक्सर सामने आते रहे हैं।
अब इन मामलों को समाप्त करने के साथ लोगों को राहत देने के लिए आयोग ने सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाई दरों को कम कर दिया है। इससे ऐसे अपार्टमेंट में रहने वाले सामान्य उपभोक्ता और शेष घरेलू श्रेणी के बिलों में एकरूपता आएगी। इसका लाभ देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर और नैनीताल में मिलेगा।
ऑनलाइन भुगतान पर 1.5% तक छूट मिलेगी
इस वर्ष भी ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पर 1.5% की छूट रहेगी। डिजिटल भुगतान पर 1.5% के साथ अन्य तरीके से तय समय पर भुगतान पर 1% छूट मिलेगी। यह छूट एलटी श्रेणी के लिए 10 हजार प्रति माह और एचटी श्रेणी को एक लाख रुपये हर महीने से अधिक नहीं होगी। बिल का आंशिक रूप से भुगतान किए जाने पर भी यह छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही सामान्य टैरिफ के तीस प्रतिशत के बराबर पीक आवर सरचार्ज को इस वर्ष भी लागू रखा गया है।
प्रीपेड मीटर पर चार प्रतिशत छूट का लाभ
प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में दी जा रही छूट बरकरार रखी गई है। घरेलू श्रेणी के लिए 4% छूट मिलेगी। बाकी उपभोक्ताओं को 3% की छूट मिलती रहेगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर श्रेणी वालों से कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। सिर्फ अस्थायी कनेक्शन वाले प्रीपेड मीटर में ही सिक्योरिटी ली जाएगी।
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