
शादी का वचन देकर नैनीताल घुमाने के बहाने लाया, रेप के बाद छोड़ा; गाजियाबाद के युवक की घिनौनी करतूत
संक्षेप: गाजियाबाद के एक युवक पर शादी का वचन देकर रेप करने और फिर छोड़ने का आरोप लगा है। आरोपी लड़की को नैनीताल घुमाने के बहाने लाया था। आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
उत्तराखंड के नैनीताल में जिला अदालत ने शादी का वचन देकर रेप करने और फिर छोड़ देने के मामले में गाजियाबाद के युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पीड़िता और आरोपी की फेसबुक से जान-पहचान हुई थी। सगाई की तारीख तय हुई तो आरोपी लड़की को नैनीताल घुमाने के बहाने लाया और दुष्कर्म करके छोड़ दिया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल की अदालत ने शादी का वचन देकर पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी गाजियाबाद उत्तरप्रदेश निवासी अमन मिश्रा को राहत देने से इनकार कर दिया है।
क्या है मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने फेसबुक के माध्यम से पीड़िता से दोस्ती की। कई बार मुलाकात के बाद शादी का वादा किया। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और आठ नवंबर 2025 को सगाई तय हुई।
आरोप है कि इसी साल जुलाई में आरोपी पीड़िता को नैनीताल घुमाने के बहाने लाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर पीड़िता को नजरअंदाज करने लगा। थाना तल्लीताल में 30 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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