7 साल की बच्ची के साथ गंदी हरकत, रेप के दोषी को 20 साल सजा
- पीड़ित बच्चे ने सारी आपबीती अपने पिता को बताई थी। शिकायतकर्ता पिता ने उसी दिन आरोपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।

विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएससी चंद्रमणि राय की अदालत ने सात वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 29 जून 2020 को कोतवाली लक्सर क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बच्चा घर से लापता हो गया था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास तलाश किया और लोगों से पूछताछ करने पर भी पता नहीं चला था। गांव में ढूंढते हुए रास्ते में पीड़ित बच्चा अपने पिता को मिला था।
पीड़ित बच्चे ने सारी आपबीती अपने पिता को बताई थी। शिकायतकर्ता पिता ने उसी दिन आरोपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।
जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा
विशेष कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
तीन लाख रुपये की मदद
कोर्ट ने पीड़ित बच्चे को तीन लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, इस निर्णय की एक प्रति डीएम तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्भया प्रकोष्ठ को भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
पीड़ित बच्चे समेत परिजन पलटे बयान से
विचारण कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़ित बच्चे और उसके माता पिता अपने बयान से पलट गए थे। साथ ही, पीड़ित बच्चे के साथ हुई किसी भी घटना से इंकार कर दिया था। विचारण कोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट और पीड़ित और आरोपी युवक का पारिवारिक संबंध होने पर अपने बयान से पलटने की संभावना को देखते हुए आरोपी युवक को दोषी करार दिया है।
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