जौनसार बाबर: चंदोऊ गांव में शादी में होने वाली फिजूलखर्ची पर लगाया प्रतिबंध

Jan 17, 2026 03:12 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, देहरादून
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जौनसार बाबर के ग्राम चंदोऊ में ग्रामीणों ने शादियों में फिजूलखर्ची रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। उल्लंघन करने पर एक बकरा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शादी में केवल एक बकरा दिया जाएगा, और दारू व मांस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। महिलाओं के लिए आभूषण पर भी नए नियम लागू होंगे।

जौनसार बाबर: चंदोऊ गांव में शादी में होने वाली फिजूलखर्ची पर लगाया प्रतिबंध

चकराता। जौनसार बाबर में शादियों में फिजूलखर्ची रोकने का क्रम जारी है। अभी तक कई खत और गांव फिजूलखर्ची और दिखावे को रोकने के लिए नियम बना चुके हैं। अब ग्राम चंदोऊ में भी शादियों में होने वाले फिजूलखर्ची पर रोक के लिए ग्रामीणों ने नए नियम बनाए हैं। उल्लघंन करने वाले पर एक बकरा और पचास हजार का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। साथ ही परिवार का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। जौनसार के ग्राम चंदोऊ में सदर स्याणा राजेन्द्र सिंह तोमर व रणवीर सिंह तोमर की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त ग्रामवासियों की ओर से समाज हित में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि शादी मे मामा की तरफ से सिर्फ एक ही बकरा दिया जाएगा।

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अन्य कोई सामग्री नहीं दी जाएगी और न ही ली जाएगी। यदि मामा एक से ज्यादा हैं और उनमें सहमति बनती है तो वह भी सिर्फ एक ही बकरा देंगे। शादी में खाना बनाने वालों के लिए अलग से भोज की व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है। यह कार्यक्रम मेंहदी के कार्यक्रम के साथ ही आयोजित किया जाएगा। शादी में बियर पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगी। शादियों में सिर्फ एक ही मिठाई का प्रावधान रहेगा। दारू के साथ केवल चिकन, मूली, गाजर व खीरा ही दिया जाएगा। बकरे का मीट व अन्य चीज पूर्ण प्रतिबंधित रहेगी। महिलाएं सभी त्योहारों एवं शादी विवाह में सोने के आभूषण में केवल मंगलसूत्र, नाक की फूली, कान के बुन्दे या तुन्गल, हाथ की अंगुठी व पैरो की पायल या पौली ही पहन सकती है। यह नियम गांव की महिलाओं के लिए हर जगह होगा चाहे गांव हो या किसी अन्य स्थान पर भी लागू होगा। उल्लंघन की दशा में सर्वसम्मति एक बकरा और पचास हजार रुपये जुर्माने के साथ ही सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

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