ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंड देहरादूनप्रधानों को सूचना के अधिकार के बारे में बताया

प्रधानों को सूचना के अधिकार के बारे में बताया

लक्सर ब्लॉक सभागार में प्रधानों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को आरटीआई के बारे में बताया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश त्रिपाठी ने कहा कि आरटीआई के तहत पूरे प्रदेश में सबसे अधिक सूचना...

प्रधानों को सूचना के अधिकार के बारे में बताया
हिन्दुस्तान टीम,रुडकीWed, 30 Aug 2017 10:08 PM
ऐप पर पढ़ें

लक्सर ब्लॉक सभागार में प्रधानों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को आरटीआई के बारे में बताया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश त्रिपाठी ने कहा कि आरटीआई के तहत पूरे प्रदेश में सबसे अधिक सूचना हरिद्वार जिले में मांगी जाती हैं। हरिद्वार में भी लक्सर में आरटीआई के आवेदन दूसरे ब्लॉकों से ज्यादा हैं। उन्होंने आरटीआई के सही अनुपालन के लिए इसकी पूरी जानकारी रखने की सलाह दी। मुख्य प्रशिक्षक विष्णुदत्त शर्मा व सीपी शर्मा ने बताया कि सूचना के अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। पर इसके तहत मिलने वाले आवेदन की तिथि तक संबंधित विभाग के पास जो सूचना उपलब्ध हैं, उन्हीं को मुहैया कराने का प्रावधान है। इनके अलावा किसी से संबंधित ऐसी जानकारी जो निजता के दायरे में आती हैं, उन्हें भी देने से लोक सूचना अधिकारी उन्हें भी देने से मना कर सकता है। उन्होंने बताया कि केंद्र या राज्य सरकार, उनके नियंत्रण में चलने वाले या उनके द्वारा वित्त पोषित संस्थान तथा अधिनियमों द्वारा गठित संस्थानों से ही आरटीआई के अंतर्गत सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। एडीओ पंचायत बीएस रावत ने आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर हर हाल में इसका निपटारा करने की भी सलाह दी। इस मौके पर साधूराम सैनी, कर्णपाल, प्रवीण कुमार, शमीम हसन, राजेंद्र बबलू, शादाब अली, शिष्टा देवी, प्रदीप कुमार, मोहन सिंह, सर्वेश देवी, अनिल कुमार, जुल्फिकार, धीर सिंह, अशोक चौहान आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें