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राहत: नए वार्डों में नहीं देना होगा हाउस टैक्स, वसूली पर रोक के आदेश 

नगर निगम में नए शामिल कि गए इलाकों में व्यापारियों से भवन कर नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को शहरी विकास सचिव को भवन कर के जीओ में संशोधन और टैक्स वसूली रोकने के आदेश...

राहत: नए वार्डों में नहीं देना होगा हाउस टैक्स, वसूली पर रोक के आदेश 
हिन्दुस्तान टीम, देहरादूनTue, 13 Apr 2021 10:25 AM
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नगर निगम में नए शामिल कि गए इलाकों में व्यापारियों से भवन कर नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को शहरी विकास सचिव को भवन कर के जीओ में संशोधन और टैक्स वसूली रोकने के आदेश दिए। व्यापारियों की इस मांग को लेकर रायपुर विधायक उमेश काऊ ने सोमवार को सीएम से मुलाकात की। काऊ ने बताया कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने घोषणा की थी कि जो 40 नए वार्ड नगर निगम में शामिल किए गए हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाद में केवल आवासीय भवनों का टैक्स माफ किया गया। जबकि व्यावसायिक भवनों को टैक्स नहीं छोड़ा गया। इसका व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। विधायक ने व्यापारियों की तरफ से सीएम के सामने टैक्स को लेकर हुए जीओ को संशोधित करने और टैक्स वसूली पर रोक की मांग रखी। उन्होंने इस मामले में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के शहरी विकास सचिव को दिए गए निर्देशों को भी हवाला दिया। इस पर सीएम तीरथ सिंह ने शहरी विकास सचिव को विधायक के पत्र पर ही आादेश करते हुए जीओ संशोधित करने और टैक्स वसूली रोकने के आदेश दिए। 

राहत के आदेश जारी होने पर व्यापारियों ने जताया आभार
व्यापारियों ने मुख्यमंत्री की ओर से किए गए इस आदेश को अपनी बड़ी जीत बताते हुए सीएम के साथ ही विधायक उमेश शर्मा काऊ और शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत का आभार जताया है। आभार जताने वालों में व्यापारी एकता मंच के अध्यक्ष सुभाष भट्ट,संरक्षक सुनील यादव,कुलदीप बटोला, उमेश पुंडीर, अशोक पाल,अनु शर्मा, गौरी रोतेला भी शामिल थे। 

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