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फैसला: पैसा न लौटाने वाले बिल्डरों की विदेश यात्रा पर रोक

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए निवेशकों का पैसा लौटाने में आनाकानी कर रहे बिल्डर कंपनी के निदेशकों को विदेश जाने से रोकने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है।...

फैसला: पैसा न लौटाने वाले बिल्डरों की विदेश यात्रा पर रोक
लाइव हिन्दुस्तान टीम,देहरादून Wed, 26 Sep 2018 05:54 PM
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रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए निवेशकों का पैसा लौटाने में आनाकानी कर रहे बिल्डर कंपनी के निदेशकों को विदेश जाने से रोकने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। बिल्डरों को पासपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं।

नीशू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के रुड़की में नीशू हैरिटेज ग्रीन एक्सटेंशन और नीशू हैरिटेज एवैन्यू दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोनों प्रोजेक्ट की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक लोगों को संबंधित फ्लैट नहीं मिले हैं। इस पर रेरा में अब तक कंपनी के खिलाफ कुल 85 मामले आ चुके हैं। जिसमें से 32 मामलों में रेरा कंपनी को निवेशकों का पैसा लौटाने के आदेश भी दे चुकी है। इस तरह बिल्डर को कुल पांच करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाने हैं। अथॉरिटी के आदेश के बाद भी बिल्डर ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया तो इस पर अथॉरिटी ने बिल्डर पर कुल एक करोड़ चालीस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, फिर भी बिल्डर ने पैसा लौटाने के लिए पहल नहीं।

इस बीच निवेशकों ने रेरा के पास शिकायत दर्ज कराई कि बिल्डर रुड़की स्थित प्रोजेक्ट साइट से अपना साजोसामान समेट रहा है, साथ ही आशंका जताई है कि कंपनी के प्रमोटर पैसा लौटाने के बजाय विदेश भाग सकते हैं। शिकायत पर रेरा अथॉरिटी ने विदेश मंत्रालय को निशु कंस्ट्रक्शन के चारों निदेशकों को विदेश जाने से रोकने की सिफारिश की है। रेरा प्रमुख विष्णु कुमार की ओर से भेजे गए पत्र में विदेश मंत्रालय से गुजारिश की गई है कि भारत में सभी स्थित सभी देशों के दूतावास को पत्र लिखकर चारों निदेशकों को बीजा जारी न करने के लिए कहा जाए। रेरा ने कंपनी के चारों निदेशकों को 28 सितंबर तक अपने पासपोर्ट और संपत्ति का विवरण रेरा अथॉरिटी के पास जमा करने को कहा है।

प्रॉपर्टी बेचने पर रोक
अपने आदेश में रेरा प्रमुख ने कंपनी पर प्रॉपर्टी को बेचने से भी रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकारों को पत्र लिखकर कंपनी की संबंधित राज्यों में स्थित प्रॉपर्टी पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रमुख विष्णु कुमार ने पत्र भेजने की पुष्टि करते हुए बताया कि कंपनी पर लोगों की भारी देनदारी है, निवेशकों का पैसा उन्हें लौट सके इसके लिए यह कार्रवाई की गई है।

ये हैं कंपनी के निदेशक

  • धीरज गुप्ता, वसुंधरा गाजियाबाद
  • कुलबीर सिंह, इंदिरापुरम गाजियाबाद
  • नीरज शर्मा, इंदिरापुरम गाजियाबाद
  • दिनेश चंद्र शर्मा, शास्त्री मार्ग नई दिल्ली
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