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शादी समारोह में थर्माकोल के डिस्पोजल में खाना खिलाना पड़ा महंगा, 1.85 लाख जुर्माना

शादी-समारोह के दौरान थर्माकोल के डिस्पोजेबल का इस्तेमाल करने पर कारगी चौक के पशुपति वेडिंग प्वॉइंट पर 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शहर में किसी वेडिंग प्वॉइंट के खिलाफ यह पहली बड़ी...

शादी समारोह में थर्माकोल के डिस्पोजल में खाना खिलाना पड़ा महंगा, 1.85 लाख जुर्माना
देहरादून, लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 12 May 2018 05:01 PM
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शादी-समारोह के दौरान थर्माकोल के डिस्पोजेबल का इस्तेमाल करने पर कारगी चौक के पशुपति वेडिंग प्वॉइंट पर 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
शहर में किसी वेडिंग प्वॉइंट के खिलाफ यह पहली बड़ी कार्रवाई है। अपर आयुक्त (प्रशासन) गढ़वाल मंडल हरक सिंह रावत ने बताया कि कारगी चौक के पशुपति वेडिंग प्वॉइंट में सात मई को एक शादी-समारोह में प्रतिबंधित सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत मिली थी। इसके बाद निरीक्षण में यह बात सही पाई गई।

लिहाजा, बारातघर पर एक अप्रैल से सात मई तक की अवधि तक लगातार थर्माकोल के डिस्पोजेबल का प्रयोग करने पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक लाख पिचासी हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपर आयुक्त रावत ने वेडिंग प्वॉइंट संचालक को जुर्माना नगर निगम में जमा करवाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निगम से भी इस जुर्माने को वसूलने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, वेडिंग प्वॉइंट संचालक अगर जुर्माना नहीं भरता है तो उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

पाबंदी के बाद भी इस्तेमाल हो रही सामग्री

अपर आयुक्त (प्रशासन) गढ़वाल मंडल हरक सिंह रावत ने बताया कि एक अप्रैल के बाद सभी बारातघर, आश्रम और होटलों में थर्माकोल के डिस्पोजल का इस्तेमाल नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि थर्माकोल डिस्पोजेबल का इस्तेमाल करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया था। तमाम वेडिंग प्वॉइंट, आश्रम और होटलों को इसके नोटिस भी भेजे गए थे। मगर, इसके बावजूद शहरों में अभी भी कई जगह शादी और पार्टियों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है।
 

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