छापेमारी: 2 फर्मों के औषधि विक्रय लाइसेंस निलंबित, 1 फर्म के लाइसेंस को निरस्त किया
फोटो..1 -अनियमितताएं पाए जाने पर 03 औषधि विक्रय फर्मों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई छापेमारी: 2 फर्मों के औषधि विक्रय लाइसेंस निलंबित, 1 फर्म के लाइसे

एफडीए ने राजधानी में मेडिकल स्टोर और थोक विक्रेता फर्मों की जांच की। इस दौरान तीन औषधि विक्रम फर्मों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाकर बंद किया गया। दो फर्मों के औषधि विक्रय लाइसेंस निलंबित एवं एक फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की गई। इस दौरान 06 औषधियों के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए लिए भरे गए हैं। शुक्रवार को औषधि निरीक्षक मानेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में देहरादून में बंजारावाला, चांचक चौक, त्यागी रोड और कारगी ग्रांट क्षेत्रांतर्गत स्थित मेडिकल स्टोरों व थोक विक्रेता फर्मों की टीम द्वारा संयुक्त औचक निरीक्षण कर जांच की गई। इस दौरान टीम ने पाया कि प्रतिष्ठानों में भंडारित बच्चों को खांसी व सर्दी जुकाम में दिए जाने वाली दवाओं (सिरप) को मौके पर सील कर दिया गया है।
साथ ही उक्त औषधियों का अग्रिम आदेशों तक विक्रय नहीं किए जाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए।औषधि निरीक्षक मानेंद्र सिंह राणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अधिकांश औषधि विक्रेता फर्मों द्वारा प्रतिबंधित कफ सिरप का विक्रय रोक दिया गया है। टीम द्वारा फर्म में भंडारित एवं प्रदर्शित प्रतिबंधित कफ सिरप को पेटियों में डालकर सील कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 03 औषधि विक्रय फर्मों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए मौके पर बंद किया गया। 2 फर्मों के औषधि विक्रय लाइसेंसों को निलंबित एवं 01 फर्म के लाइसेंस को निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई है।औषधि निरीक्षक विनोद जागुड़ी के अनुसार निरीक्षण के दौरान उक्त मेडिकल स्टोरों में कोल्ड्रिफ समेत अन्य सिरप का स्टॉक उपलब्ध नहीं मिला।
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