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उत्तराखंड में नजूल भूमि हो सकेगी फ्री होल्ड, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

सरकार ने प्रदेश में नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की मंजूरी दे दी है। फ्री होल्ड कराने के लिए काबिजों को मौजूदा सर्किल रेट का न्यूनतम 25 और अधिकतम 150 फीसदी शुल्क भुगतान करना होगा।  बुधवार को...

उत्तराखंड में नजूल भूमि हो सकेगी फ्री होल्ड, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर
देहरादून, लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 14 Feb 2018 08:38 PM
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सरकार ने प्रदेश में नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की मंजूरी दे दी है। फ्री होल्ड कराने के लिए काबिजों को मौजूदा सर्किल रेट का न्यूनतम 25 और अधिकतम 150 फीसदी शुल्क भुगतान करना होगा। 

बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में लगभग ढ़ाई करोड़ वर्ग मीटर नजूल भूमि है, जिस पर लोग काबिज हैं। इन जमीनों पर 90 व 30 साल तक के पट्टे दिए गए थे, जबकि ज्यादात्तर पर लोग अवैध रूप से काबिज हो गए। अब ये भी इन जमीनों को फ्री होल्ड करा सकेंगे। इस तरह की जमीनें ज्यादात्तर देहरादून, हरिद्वर, रुड़की, हल्द्वानी और ऊधमसिंहनगर में है। सरकार ने ऐसी आवासीय व व्यावसायिक जमीनें फ्री होल्ड कराने के लिए तीन-तीन मानक बनाए हैं, उन्हीं के हिसाब से वर्तमान सर्किल रेट के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले 

-कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड में मंडी अध्यक्ष व सीईओ को एक-एक निजी सचिव मिलेंगे
-यूएसनगर व नैनीताल में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार को प्राधिकरण से 20.22 करोड़ नहीं लेगी सरकार 
-पशुपालन में स्नातक सहायक समूह ग की भर्ती अब अधीस्थन चयन आयोग करेगा
-अखिल भारतीय महिला आश्रम लक्ष्मणचौक (दून) को नक्शा स्वीकृति कराने में विकास शुल्क में छूट
-पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के वार्षिक लेखा-जोखा सदन के पटल पर रखने की मंजूरी
-खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले के अधीनस्थ सेवा नियमावली को हरी झंडी
-निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली 2018 को मंजूरी
-हेल्थ डेवलपमेंट परियोजना सिस्टम में गवर्निंग बाडी व स्टेयरिंग कमेटी गठित
-दिव्यांगों को नौकरियों में एक फीसदी आरक्षण
-महाधिवक्ता कार्यालय के ढांचे में नौ पदों की वृद्धि
-आवास परिचालन नीति की नियमावली को मंजूरी
-केदारनाथ धाम में चार भवनों के अधिकग्रहण पर प्रभावितों को एक करोड़ मुआवजा
-पुरानी जेल परिसर दून में वकीलों के चेंबर को मिलेगी पांच बीघा जमीन

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