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ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म में पोक्सो कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास सुनाई

ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से...

ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म में पोक्सो कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास सुनाई
लाइव हिन्दु‍स्तान टीम Fri, 27 Jul 2018 05:36 PM
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ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपये बतौर राहत राशि पीड़िता को दिए जाएंगे। मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है। दोषी एनआईबीएच के कैंटीन में पहले काम करता था। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो भरत सिंह नेगी ने बताया कि घटना राजपुर थाना क्षेत्र में 13 मार्च 2017 की है। शाम के समय ढाई साल की एक बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी। कुछ देर बाद बच्ची वहां से गायब हो गई। परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की तो पड़ोस के एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। परिजनों ने कमरे का दरवाजा जोर जबरदस्ती के साथ खुलवाया तो आकाश कुमार (24) उर्फ भिंडी पुत्र विद्यादत्त बच्ची के साथ आपत्तिजनक अवस्था में मिला। गुस्साए परिजनों ने आकाश की पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आकाश पड़ोस में ही किराये पर रहता था और एनआईबीएच की कैंटीन में काम करता था। पीड़िता के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार किया। इधर पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान कराए गए। 164 के बयान में भी पीड़िता ने आकाश का नाम लिया। चार्टशीट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट, 164 के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर आकाश को दोषी ठहराया। न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।  

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